उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्यपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 1. दिसंबर.2023 को समाप्त हो गया था, पर अभी तक नगर निकायों के चुनाव नहीं हो पाए हैं ऐसे में प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है।
