बागेश्वर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने एवरग्रीन मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिला शाखा प्रबंधक को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, और 10000 का अर्थ दंड भी लगाया है जबकि सोसायटी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
बता दे की लालकुआं निवासी सीमा जोशी एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2017 में बतौर शाखा प्रबंधक तैनात थी, जिस पर आरोप है कि उन्होंने सोसायटी के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर स्थानीय खाताधारकों से लुभावने वादे कर उनके खाते खोले और फिर खाताधारकों से लगभग 2 लाख की धोखाधड़ी की।
