नैनीताल हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के कनाड़ी गांव में खनन सामग्री ढोने के लिए अवैध रूप से सड़क बनाने के मामले में 14 लाख रुपए की जुर्माना राशि मृतक पट्टाधारक की फर्म से वसूल करने का आदेश दिया है। बता दे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कल मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्याय मूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है
