भारत में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हो गया है…… ऐसे में आपको भी इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए ।
इस नए कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम नहीं खरीद सकेगा, इससे ज्यादा सिम खरीदने पर तकरीबन 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस कानून के तहत अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा करणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेकओवर करने या उसे सस्पेंड कर सकती है। किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर पाएगी।
वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले पाएंगे, इससे ज्यादा सिम कार्ड लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अब नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मेकैनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
