चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। बता दें कि कोर्ट ने तीन साल बाद पॉक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाया है।
