सुप्रीम कोर्ट ने आज हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में सुनवाई की, कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले इंसान हैं, अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं, अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और राज्य को भी कुछ करने की ज़रूरत है, कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार और रेलवे को एक बैठक बुलाने और उन परिवारों के लिए पुनर्वास नीति बनाने का निर्देश दिया, जिन्हें हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे भूमि से विस्थापित किया जाएगा।
