Wednesday, February 11, 2026

पूर्व बसपा प्रत्याशी सुंदरलाल को गुण्डा घोषित कर छः माह के लिए किया जिला बदर, मेनका गांधी से सम्मानित भी हो चुका है पूर्व बीडीसी सदस्य

हल्द्वानी। अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने तथा ग्रामीणों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने के आरोपी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा पूर्व बसपा विधानसभा प्रत्याशी सुंदरलाल को जिलाधिकारी वंदना ने गुण्डा घोषित करते हुए छः माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश दिया है। आरोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य रहने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट से दो बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। उसे पंचायत राज तथा पशु प्रेमी सांसद मेनका गांधी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

जिले के तल्लीताल थाने की ओर से आरोपी सुंदरलाल के विरुद्ध दर्ज मुकदमा अपराध संख्या: 1801/2005 अन्तर्गत धारा 147/341 आईपीसी व 07 क्रिमनल एक्ट, थाना-काठगोदाम, मुकदमा अपराध संख्या: 53/2008 अन्तर्गत धारा 147/148/324/506 आईपीसी थाना-काठगोदाम, मुकदमा अपराध संख्या: 12/2020 अन्तर्गत धारा 325/504/506 आईपीसी थाना-तल्लीताल, मुकदमा अपराध संख्या: 36/2020 अन्तर्गत धारा 323/504/506 आईपीसी थाना-तल्लीताल, मुकदमा अपराध संख्या: 43/2020 अन्तर्गत धारा- 504/506 आईपीसी थाना-तल्लीताल, मुकदमा अपराध संख्या: 65/2022 अन्तर्गत धारा- 504/506 आईपीसी थाना-तल्लीताल, मुकदमा अपराध संख्या: अन्तर्गत धारा 02/2023 323/504/506 आईपीसी थाना-तल्लीताल मुकदमों को आधार बनाते हुए न्यायालय में चालानी रिपोर्ट दाखिल की गई थी। जिस पर न्यायालय में सुंदरलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि उसके विरूद्ध चालानी रिपोर्ट में मुकदमा अपराध संख्याः 1801/2005 अन्तर्गत धारा 147/341 भादवि वं 07 क्रिमनल एक्ट दर्शाया गया है, किन्तु वह विपक्षी के विरुद्ध दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा अपराध संख्याः 53/2008 अन्तर्गत धारा 147, 148, 324, 506 भादवि मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित है। आपराधिक वाद संख्याः 1286/2020 अन्तर्गत धारा 325/504/506 भादवि दिनांक 11.09.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ में समझौता/राजीनामा के आधार पर निस्तारित हो चुका है। मुकदमा अपराध संख्याः 30/2020 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा दिनांक 07.010.2021 को समझौता के आधार पर निस्तारित किया गया है। मुकदमा अपराध संख्याः 743/2020 अन्तर्गत धारा 504/506 भादवि दिनांक 11.09.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है। मुकदमा अपराध संख्याः 65/2022 अन्तर्गत धारा 504/506 भादवि वर्तमान में मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल के समक्ष विचाराधीन है। मुकदमा अपराध संख्याः 02/2023 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल में लम्बित है। उसके द्वारा भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि मामला न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल में विचाराधीन है। इसके साथ ही सुंदरलाल की ओर से दलील दी गई कि *वह सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका है। 2017 में नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से एवं 2022 में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का विधायक प्रत्याशी रह चुका है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के सन्दर्भ में उत्कृष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2014-2019 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में सराहनीय कार्य करने हेतु भीमताल जनपद नैनीताल पंचायती राज द्वारा तथा पशु प्रेमी श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। विपक्षी सामाजिक व्यक्ति होने के कारण छवि को धूमिल करने के लिए विपक्षीगण विद्वेष की भावना से आये दिन इस प्रकार के झूठे एवं बेबुनियाद मुकदमें करवा दिये जाते हैं।*

जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी, नैनीताल ने आरोपी सुंदरलाल के विरूद्ध समय-समय पर लोगों को डराने-धमकाने एवं लड़ाई-झगड़ा करने से संबध में भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 07 मुकदमे पंजीकृत होने की दलील देते हुए उसे ऐसा दबंग एवं गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया था जो अपनी दबंगई एवं गुण्डागर्दी के दम पर आम जनता को डराता धमकाता तथा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। जिसकी इस प्रवृत्ति को नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कोर्ट से उसे गुण्डा घोषित कर, छः माह के लिए जिला बदर करने की अपील की थी। विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय ने सुन्दर लाल पुत्र दानी राम, निवासीः सूर्यजाला, पोस्ट-दोगड़ा, थाना-तल्लीताल, जिला-नैनीताल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत जारी नोटिस दिनांकित 05.07.2023 की पुष्टि करते हुए गुंडा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत “गुण्डा” घोषित करते हुए उसकी गतिविधियों पर रोक लगाये जाने के उद्देश्य से आदेश की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए विपक्षी को जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश देते हुए कहा है कि इस अवधि में विपक्षी किसी कारणवश यदि इस जनपद में प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना इस न्यायालय को देने और उसकी स्वीकृति के बाद ही स्वीकृत अवधि के लिए इस जिले में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही सुंदरलाल को जिले की सीमा से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता वहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ-साथ इस न्यायालय को एवं थानाध्यक्ष तल्लीताल, नैनीताल को उपलब्ध कराना होगा। थानाध्यक्ष तल्लीताल को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह इस आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील करवा कर 24 घण्टे के अन्दर विपक्षी सुंदरलाल को जनपद से अन्यत्र चले जाने का निर्देश देकर अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करें।

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