Monday, December 23, 2024

उत्तराखंड में बढ़ाने वाली विद्युत दरें नियमावली लागू की गई तो उद्योगों का दम घुटना तय – उपभोक्ताओं ने  नियामक आयोग के समक्ष रखे इस नियमावली के दुष्प्रभाव – उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा  राज्य में विद्युत दरों के प्रस्ताव पर जन सुनवाई – देखें वीडियो



रुद्रपुर। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरों के प्रस्ताव पर जन सुनवाई सभागार, विकास भवन, नैनीताल रोड़, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) हुई। मा० आयोग द्वारा आम उपभोक्ताओं का पक्ष सुना गया। यहाँ यह अवगत कराना है कि राज्य की विद्युत कम्पनियों यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएन लि० एवं एसएलडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मा० आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुरूप समस्त विद्युत कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ में 38.66% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में आम उपभोक्ताओं का पक्ष जानने हेतु जन-सुनवाईयाँ आयोजित की गयी है। उक्त जन सुनवाई में घरेलु एवं अघरेलू श्रेणी, उद्योग श्रेणी, पी०टी०डब्ल्यू० के उपभोक्ताओं के सुझावों एवं आपत्तियों को सुनने के बाद आयोग द्वारा दरे निर्धारित की जायेगी तथा नई विद्युत दरें 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। इस जन-सुनवाई में कुल उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष अपने सुझाव एवं आपत्तियाँ दर्ज की गयी।

इस जन-सुनवाई में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के मा० अध्यक्ष श्री डी०पी० गैरोला, श्री मदन लाल प्रसाद, सदस्य (तकनीकी), श्री नीरज सती-सचिव, श्री दीपक पाण्डे, निदेशक (वित्त), श्री प्रभात किशोर डिमरी, निदेशक (तकनीकी), श्री दीपक कुमार, उप निदेशक (प्रशासन) के साथ यूपीसीएल की ओर से उच्च अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।

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