Monday, December 23, 2024

उत्तराखंड में पांचों सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान, चार जून को आएंगे नतीजे,प्रदेश में लागू हुई आचार संहिता।

 

लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होगा। वहीं, चार जून को मतगणना होगी।

बता दें कि 2019 में भी उत्तराखंड में पहले चरण में ही 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब कुल 57.09 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह आंकड़ा वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में कम था। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 66.39 प्रतिशत और पौड़ी में सबसे कम 48.78 प्रतिशत मतदान हुआ था। जबकि 2014 में 62.15 प्रतिशत मतदान हुआ था।

 

प्रदेश में आचार संहिता लागू

लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में पांच लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें तीन सीटें गढ़वाल और दो सीट कुमाऊं मंडल में हैं।

आचार संहिता में इन कामों पर होती है पाबंदी?

चुनाव के दौरान आचार संहिता के तहत जानकारी दी जाती है कि राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यह ऐसे कार्य होते हैं जो चुनाव को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।

1_आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। भूमिपूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते।

2_ चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है।

3_राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है।

4_धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है।

5_मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है।

6_आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।

7_मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं।

8_मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है।

9_चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है।

10_किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं।

11_किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।

12_आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते।

13_विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं।

14_सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर पार्टी (जश्न) का आयोजन नहीं कराया जा सकता है।

15_कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।

16_आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है।

17_ मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है।

18_ हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे।

19_ज्यादा पैसा कैश नहीं लेकर जा सकते हैं। जब तक आपके पास पैसे की पूरी जानकारी ना हो।

20_लिमिट से ज्यादा शराब भी नहीं ले सकते हैं।

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